हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम
नियम 134A
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Short Informantion :-
जैसा की आप सभी को पता है 134a नियम के तहत गरीब परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ाया जाता है। अब हरियाणा सरकार ने नियम 134A खत्म कर दिया है अब इस नियम के तहत गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में दस फीसदी सीटों पर मुफ्त दाखिला नहीं मिलेगा सरकार शिक्षा का अधिकार नियम आरटीई के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में 25 फ़ीसदी दाखिला दिलाएगी।
134A नियम
हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम
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क्या लाभ मिलेगा ?
- नियम 134 A को खत्म करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003 में संशोधन किया है
- संशोधित नियमों को अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2022 कहा जाएगा
- सरकार मॉडल संस्कृत स्कूलों में भी गरीब परिवार के अधिक से अधिक बच्चों को दाखिला करवाएगी।
- इसके साथ ही निजी स्कूलों में खाली सीटों पर जल्द ही प्रवेश दिलाया जाएगा बच्चों को।
- नियम 134 ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ 10 फ़ीसदी बच्चों को दाखिला दिया जाता था।
- बहुत से गरीब परिवार के बच्चे 134 ए के तहत दाखिला नहीं ले पाते थे।
- संशोधित नियमों के अनुसार अब निजी स्कूलों में 25 फीसदी दाखिला दिलाएगी सरकार।
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